दहेज हत्या में पति को उम्रकैद की सजा:पत्नी को जलाया था, 60 हजार का जुर्माना भी लगा

May 30, 2025 - 20:33
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दहेज हत्या में पति को उम्रकैद की सजा:पत्नी को जलाया था, 60 हजार का जुर्माना भी लगा
बरेली में दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-7 ने यह फैसला 30 मई 2025 को दिया। घटना 3 जनवरी 2019 की है। शीशगढ़ निवासी रामलाल की बेटी को उसके पति अजय उर्फ मटरू ने दहेज की मांग पूरी न होने पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई। शीशगढ़ थाने में दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। कोर्ट ने धारा 323 में 6 माह का कारावास दिया। धारा 498A में 2 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में 1 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना तय किया। कुल जुर्माना 60 हजार रुपये है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा और एडीजीसी राजेश्वरी गंगवार ने मामले में प्रभावी पैरवी की।

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