बरेली में घर जलाने वाले को सजा:कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया, 10 मई 2020 को वारदात को दिया था अंजाम

May 30, 2025 - 20:33
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बरेली में घर जलाने वाले को सजा:कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया, 10 मई 2020 को वारदात को दिया था अंजाम
बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-11 ने आरोपी ओमप्रकाश को दोषी करार दिया है। घटना 10 मई 2020 की रात करीब 10 बजे की है। यशपाल की शिकायत के अनुसार, ओमप्रकाश ने गाली-गलौच करने से मना करने पर उनके घर में आग लगा दी। आग में घर के साथ-साथ यशपाल की गाय भी जल कर मर गई। पुलिस ने मामले में धारा 326, 504 और 436 के तहत केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए। कोर्ट ने तीनों धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई। धारा 326 के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। धारा 436 के तहत 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना तय किया। धारा 504 के तहत 1 साल का कारावास सुनाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत की गई। मामले में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा और एडीजीसी तेजपाल सिंह राघव का विशेष योगदान रहा।

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