सहारनपुर में जमीन के नाम पर 4 लाख की ठगी:21.51 लाख में हुआ था जमीन का सौदा, बैनामा नहीं कराया, जान से मारने की धमकी दी, कोर्ट के आदेश पर 4 पर FIR

Jul 18, 2026 - 11:02
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सहारनपुर में जमीन के नाम पर 4 लाख की ठगी:21.51 लाख में हुआ था जमीन का सौदा, बैनामा नहीं कराया, जान से मारने की धमकी दी, कोर्ट के आदेश पर 4 पर FIR
सहारनपुर की एसीजेएम प्रथम कोर्ट के आदेश पर बेहट थाना पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर कथित धोखाधड़ी करने वाले चार लोगों के खिलाफ शनिवार सुबह 7 बजे मुकदमा दर्ज किया है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव शफीपुर निवासी धनराज ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने 21.51 लाख रुपए में जमीन बेचने का सौदा किया, चार लाख रुपये लेने के बाद न तो बैनामा कराया और न ही रकम लौटाई। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, धनराज ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले रुद्रपुर (देहरादून) निवासी रमेश और अनिल उसके पास आए थे। उन्होंने बताया कि उनके परिचित धल्लूराम उर्फ थल्लूराम की बेहट तहसील के गांव मायापुर रूपपुर में खसरा संख्या 150/3 में 0.478 हेक्टेयर जमीन है, जिसे वह बेचना चाहता है। साथ ही बताया कि हिमाचल प्रदेश निवासी कर्म सिंह भी इस जमीन को खरीदना चाहता था और उसने धल्लूराम को बयाने के रूप में कुछ रकम दे रखी है। आरोप है कि आरोपियों ने कहा कि यदि कर्म सिंह के रुपये वापस करा दिए जाएं तो यह जमीन धनराज को उचित कीमत पर दिला देंगे। धनराज का कहना है कि आरोपियों ने जमीन के दस्तावेज और धल्लूराम व कर्म सिंह के बीच हुए लेनदेन की रसीदें दिखाकर भरोसा दिलाया कि जमीन पूरी तरह विवादमुक्त है। इसके बाद उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ जमीन देखी, जो उन्हें पसंद आ गई। बाद में धल्लूराम से मुलाकात कराई गई और 21.51 लाख रुपये में सौदा तय हो गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार, 9 जुलाई 2024 को धल्लूराम के साथ पंजीकृत इकरारनामा किया गया। इस दौरान धनराज ने दो लाख रुपये एचडीएफसी बैंक के चेक से धल्लूराम को बतौर बयाना दिए। उसी दिन धल्लूराम और कर्म सिंह की सहमति से कर्म सिंह को भी दो लाख रुपये दिए गए, जिसमें 60 हजार रुपए चेक और 1.40 लाख रुपए नकद शामिल थे। तय हुआ कि आवश्यक अनुमति मिलने के बाद एक वर्ष के भीतर, यानी 8 जुलाई 2025 तक बैनामा करा दिया जाएगा। धनराज ने आरोप लगाया कि तय तारीख पर वह शेष भुगतान की राशि लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय बेहट पहुंचा और पूरे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन धल्लूराम बैनामा कराने नहीं आया। इसके बाद उसने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। कई बार पंचायतें हुईं, फिर भी आरोपी टालमटोल करते रहे। वादी का आरोप है कि जब उसने रमेश और अनिल से रुपए वापस करने या बैनामा कराने की बात कही तो दोनों ने उसके साथ अभद्रता की। आरोप है कि उन्होंने कहा कि इसी तरह धोखाधड़ी कर लोगों के पैसे हड़पना हमारा रोज का काम है, न तुझे जमीन मिलेगी और न पैसे वापस मिलेंगे। धनराज ने यह भी आरोप लगाया कि 8 जून 2026 को आरोपियों ने उसे और उसके भाई को फोन कर गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो पूरे परिवार को मरवा देंगे। शिकायतकर्ता ने अदालत में दावा किया कि आरोपी भू-माफिया हैं और फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई लोगों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुके हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि पीड़ित ने पहले बेहट थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 22 जून 2026 को एसएसपी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से शिकायत भेजी गई, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस पर धनराज ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। एसीजेएम प्रथम कोर्ट के आदेश पर बेहट थाना पुलिस ने धल्लूराम उर्फ थल्लूराम, कर्म सिंह, रमेश और अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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