छोटे वाणिज्यिक वाहनों पर वन टाइम टैक्स लागू:जौनपुर में 7500 किलो से कम भार क्षमता वाले वाहनों को मिली राहत
जौनपुर में परिवहन विभाग ने छोटे वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए वन टाइम रोड टैक्स प्रणाली लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, वाहन मालिकों को निजी वाहनों की तरह एकमुश्त रोड टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें दोबारा कर नहीं देना पड़ेगा। पहले सभी वाणिज्यिक वाहनों पर त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स देना अनिवार्य था। इससे वाहन मालिकों को बार-बार परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई प्रणाली से समय की बचत होगी और कर भुगतान प्रक्रिया सरल व पारदर्शी बनेगी। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जौनपुर जिले में कुल 16,913 वाहन इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। इनमें 3000 किलोग्राम तक भार क्षमता वाले 14,988 मालवाहक वाहन और 3000 से 7500 किलोग्राम तक के 517 मालवाहक वाहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 10 लाख रुपये तक मूल्य वाले 1,219 वाणिज्यिक टैक्सी (मोटर कैब) और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 189 वाहन भी इस योजना का लाभ उठाएंगे। नई व्यवस्था के तहत, 3000 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 3 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। 3000 किलोग्राम से 7500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 6 प्रतिशत एकमुश्त कर लागू होगा। वाणिज्यिक टैक्सी (मोटर कैब) के लिए, 10 लाख रुपये तक मूल्य वाले वाहनों पर 10.5 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.5 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। एआरटीओ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जनपद के 16,913 वाहन मालिकों को इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, अनुपालन को सुगम करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और परिवहन व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है।
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