हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा:संभल कोर्ट ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना, जमीन विवाद में महिला की हत्या

Sep 13, 2025 - 10:53
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हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा:संभल कोर्ट ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना, जमीन विवाद में महिला की हत्या
संभल जिले में 11 साल पहले हुई एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अपर जिला जज एवं त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विकास सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। घटना 1 जनवरी 2014 की है। गुन्नौर तहसील के रजपुरा थाना क्षेत्र के पाठकपुर गांव में नेत्रपाल अपनी जमीन की नींव भर रहा था। इसी दौरान अजयपाल, मोरध्वज और नेत्रपाल ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में नेत्रपाल की पत्नी कमला को गोली लग गई। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के पति नेत्रपाल की शिकायत पर रजपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ADGC मुनेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने तीनों आरोपी अजयपाल, मोरध्वज और नेत्रपाल को दोषी पाया। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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