बलात्कार दोषी को 15 साल जेल, 60 हजार जुर्माना:मथुरा कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी पूरन को दंडित किया

Jan 21, 2026 - 09:33
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बलात्कार दोषी को 15 साल जेल, 60 हजार जुर्माना:मथुरा कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी पूरन को दंडित किया
मथुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो द्वितीय) बृजेश कुमार ने बलात्कार के एक दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह शर्मा ने बताया कि यह मामला थाना नौहझील क्षेत्र का है। घटना 15 अप्रैल 2018 को हुई थी, जब पीड़िता नौहझील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए जा रही थी। रास्ते में आरोपी पूरन ने उसे अस्पताल छोड़ने का झांसा देकर अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया। कुछ दूरी पर ले जाकर आरोपी ने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी पीड़िता को एक स्थान पर छोड़कर फरार हो गया। कुछ समय बाद पीड़िता के पति वहां से गुजरे और अपनी पत्नी को पहचान कर घर ले गए। पीड़िता ने पति को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पति ने थाना नौहझील में आरोपी पूरन के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष गवाहों और साक्ष्यों को पेश किया, जिससे आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ। सभी तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो द्वितीय) बृजेश कुमार ने आरोपी पूरन को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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