अब्बास अंसारी पर नफरती भाषण मामला:अब्बास अंसारी समेत तीन आरोपियों पर 31 मई को आएगा फैसला, सुनवाई पूरी
मऊ में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान नफरती भाषण देने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शनिवार को सीजेएम डॉ. केपी सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 31 मई की तारीख तय की है। वहीं, मुख्य आरोपी सदर विधायक अब्बास अंसारी इस दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से गैरहाजिरी की माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। यह मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशासन को चुनाव बाद 'हिसाब-किताब' करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी। इस संबंध में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। छह धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा
शुरुआती रिपोर्ट आईपीसी की धारा 506 और 171च के तहत दर्ज हुई थी। बाद में विवेचना के दौरान इसमें 506, 171एफ, 186, 189, 153ए और 120बी जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने सदर विधायक अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी (निवासी- यूसुपुर, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर) के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अभियोजन की बहस पूरी
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और बहस पूरी हो चुकी है। हालांकि आरोपियों की ओर से बहस अभी अधूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 31 मई से पहले बचाव पक्ष को अपनी दलीलें पूरी करनी होंगी, इसके बाद उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा।
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