पत्नी की मौत के 16 महीने बाद पति बरी:कोर्ट बोली- दहेज प्रताड़ना के आरोप साबित करने लायक नहीं मिले साक्ष्य

May 8, 2026 - 22:02
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पत्नी की मौत के 16 महीने बाद पति बरी:कोर्ट बोली- दहेज प्रताड़ना के आरोप साबित करने लायक नहीं मिले साक्ष्य
छतरपुर जिले के हरपालपुर के चर्चित दहेज मौत मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को दोषमुक्त कर दिया। पत्नी की मौत के करीब एक साल चार महीने बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र का है। 7 दिसंबर 2024 को जयदेवी अनुरागी पत्नी सोनू अनुरागी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए थे। पति पर दर्ज हुआ था मामला शिकायत के आधार पर हरपालपुर थाना पुलिस ने पति सोनू अनुरागी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस जांच पूरी होने के बाद अपराध क्रमांक 0235/2024 के तहत मामला न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश कर आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट बोली- ठोस साक्ष्य नहीं मिले मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र देशवाल की अदालत में हुई। अदालत ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ आरोप ठोस रूप से सिद्ध नहीं हो सके। इसके बाद अदालत ने आरोपी सोनू अनुरागी को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेर सिंह तोमर ने पैरवी की। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में दिनभर मामले को लेकर चर्चाएं होती रहीं।

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