हरदा में पत्नी की हत्या पर पति को उम्रकैद:शराब के नशे में धारदार हथियार से हमला कर मार डाला था, जुर्माना भी लगा

Mar 9, 2026 - 18:21
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हरदा में पत्नी की हत्या पर पति को उम्रकैद:शराब के नशे में धारदार हथियार से हमला कर मार डाला था, जुर्माना भी लगा
हरदा जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने सोमवार को दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 9 फरवरी 2025 को करताना रोड पर हुई थी। जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी ने आरोपी तेजा उर्फ गुल्लू ओझा (36) को दोषी पाया और उसे 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शासन की तरफ से पैरवी कर रहे एजीपी संजय गौर ने बताया कि आरोपी तेजा ओझा ने अपनी दूसरी पत्नी रीना उर्फ शीला बाई (30) की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बताया गया कि रीना दो महीने से लापता थी और घटना से एक दिन पहले ही घर लौटी थी। पति ने शराब के नशे में उस पर जानलेवा हमला किया था। शरीर पर कई चोट के निशान मिले थे एसडीओपी आकांक्षा तलया के अनुसार, मृतका के शरीर पर कई चोट के निशान मिले थे। विशेष रूप से माथे पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि लोहे के धारदार हथियार से हमला किया गया था। हत्या के बाद पति ने शराब के साथ चूहामार दवा का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास भी किया था। इस मामले में विवेचना थाना टिमरनी में पदस्थ उप निरीक्षक उदयराम सिंह चौहान ने की थी।

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