महिला ने खाप पंचायत के फैसले से खाया जहरीला पदार्थ:पति पर 9.50 लाख जुर्माना, समाज से बहिष्कार; पुलिस जांच शुरू

Dec 16, 2025 - 10:21
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महिला ने खाप पंचायत के फैसले से खाया जहरीला पदार्थ:पति पर 9.50 लाख जुर्माना, समाज से बहिष्कार; पुलिस जांच शुरू
नीमच जिले के नई बावल में एक महिला ने खाप पंचायत के फैसले से आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला का पति प्रवीण रैगर है, जिस पर पंचायत ने 9.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। महिला का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला के पति प्रवीण रैगर ने आरोप लगाया है कि वह समाज की दशकों पुरानी 'झगड़ा प्रथा' का शिकार हुए हैं। प्रवीण के अनुसार, 6 दिसंबर को भादवा माता में हुई पंचायत में खाप नेताओं ने उन पर 9 लाख 50 हजार रुपये का दंड लगाया और 14 साल के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया। फोटोग्राफी का काम करने वाले प्रवीण ने कहा कि इतनी बड़ी राशि चुकाना उनके लिए संभव नहीं है और उन्होंने इस कुरीति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रवीण रैगर की पहली पत्नी भी समाज के ही एक युवक के साथ चली गई थी। उस समय प्रवीण ने भी 'झगड़ा प्रथा' के तहत लगभग 3 लाख रुपए लिए थे। ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। इसके तहत दूसरी समाज की लड़की से शादी करने पर भी 51 हजार रुपये का दंड लिया जाता है। लक्ष्मी के पहले पति रामपुरा निवासी कमलेश जैनवार ने बताया कि उनकी शादी लक्ष्मी से 2017 में 'आटा-साटा' प्रथा के तहत हुई थी। उनके दो छोटे बच्चे हैं, जिन्हें लक्ष्मी दूध पीते छोड़कर चली गई। कमलेश का आरोप है कि लक्ष्मी ने बिना तलाक लिए ही प्रवीण के साथ रहना शुरू कर दिया था और उन पर झूठी मारपीट की शिकायतें दर्ज कराई थीं। कमलेश अब न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, पंचायत में शामिल बाबूलाल रैगर ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि समाज की एक समिति बनी हुई है।

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