दुर्ग में टीचर सस्पेंड:न समय पर स्कूल आती थी और न ही पढ़ाती थी, स्टाफ से भी नोंक-झोंक, ज्वाइंट डॉयरेक्टर ने किया निलंबित
दुर्ग जिले में पाटन विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोडपेंड्री में पोस्टेड एलबी टीचर शारदा क्षत्रिय को स्कूल में लगातार अव्यवस्था फैलाने, समय पर नहीं आने, स्टाफ के साथ बहस करने, छात्रों को भड़काने और ग्रामीणों के साथ बदसलूकी करने के आरोपों में सस्पेंड कर दिया गया है। दुर्ग शिक्षा संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक यह आदेश ने जारी किया है। सरपंच और शाला प्रबंधन समिति ने की थी शिकायत ग्राम पंचायत गोडपेंड्री के सरपंच, शाला प्रबंधन समिति और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने टीचर के खिलाफ लिखित शिकायत दी। उन्होंने कहा कि महिला टीचर न तो समय पर क्लास में आती थीं और न ही नियमित पढ़ाई-लिखाई कराती थीं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि वह सहकर्मी शिक्षकों से विवाद भी करती थीं, जिससे स्कूल का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि टीचर छात्रों को अन्य शिक्षकों के खिलाफ भड़काती थीं। दुर्ग डीईओ ने बनाई जांच समिति टीचर पर लगे आरोपों को लेकर दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच अधिकारी ने पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी। रिपोर्ट में पाया गया कि टीचर पर लगे सभी आरोप सही हैं। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि टीचर के कारण स्कूल में अनुशासनहीनता की स्थिति बन रही थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों में भी टीचर के व्यवहार को लेकर असंतोष और नाराजगी थी। इसके बाद विभाग ने शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। पहले जारी किया था कारण बताओ नोटिस
शिकायत के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने टीचर शारदा क्षत्रिय को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। लेकिन विभाग को दिए गए जवाब से जांच कमेटी संतुष्ट नहीं था। इसके बाद उन्हें लापरवाही बरतने और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने के मामले में सही पाया। रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने शारदा क्षत्रिय को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और गंभीर कदाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया। शिक्षा मंत्री से भी हुई थी शिकायत टीचर के व्यवहार को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से भी शिकायत की गई थी। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा। इसे मंजूर करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), दुर्ग ने आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि निलंबन के दौरान शिक्षिका का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग का कार्यालय रहेगा।
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