छतरपुर में गैरहाजिर बीएलओ को किया सस्पेंड:कलेक्टर को निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर नहीं मिले थे बीएलओ रावेंद्र प्रताप

Nov 19, 2025 - 09:39
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छतरपुर में गैरहाजिर बीएलओ को किया सस्पेंड:कलेक्टर को निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर नहीं मिले थे बीएलओ रावेंद्र प्रताप
छतरपुर में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2026 (SIR) के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ जैसवाल ने मतदान केंद्र क्रमांक 197 के बी.एल.ओ. रावेन्द्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर जैसवाल द्वारा विधानसभा क्षेत्र 51-छतरपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 197 के औचक निरीक्षण के दौरान की गई। निरीक्षण में बीएलओ रावेन्द्र प्रताप सिंह, जो सहायक उपनिरीक्षक और कृषि उपज मंडी, छतरपुर के सचिव भी हैं, अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, बी.एल.ओ. रावेन्द्र प्रताप सिंह ने मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण जैसे अनिवार्य कार्य नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बी.एल.ओ. ऐप पर ईएफ फॉर्मों का डिजिटलीकरण भी नहीं किया था। कलेक्टर ने इस लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को गंभीरता से लिया। इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है। एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रावेन्द्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, छतरपुर निर्धारित किया गया है। वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे।

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