सतना में बिजली बिल बकायादारों को राहत, समाधान योजना लागू:दो चरणों में मिलेगी अधिभार में छूट, पंजीकरण अनिवार्य

Nov 6, 2025 - 20:29
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सतना में बिजली बिल बकायादारों को राहत, समाधान योजना लागू:दो चरणों में मिलेगी अधिभार में छूट, पंजीकरण अनिवार्य
सतना में बिजली विभाग ने तीन माह से अधिक के बकायादारों को राहत देने के लिए समाधान योजना लागू कर दी है। यह योजना सतना वृत्त में 1 नवंबर से प्रभावी हो गई है। इसके तहत उपभोक्ता पंजीकरण करवाकर विद्युत बिलों के अधिभार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने सभी वृत्तों के मुख्य अभियंता एवं प्रबंध संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है, जिनके बिजली बिल विभिन्न कारणों से समय पर भुगतान न होने के कारण सरचार्ज जुड़ने से दोगुने हो गए हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा बिलों का भुगतान न करने से वितरण कंपनियों का राजस्व प्रभावित हो रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए यह योजना लाई गई है। समाधान योजना दो चरणों में लागू होगी। पहला चरण 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। पहले चरण में, प्रथम और दूसरे माह में भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 60 से 100 प्रतिशत तक अधिभार माफ किया जाएगा। इसी तरह, दूसरे चरण में तीसरे और चौथे माह में भुगतान करने पर 50 से 90 प्रतिशत तक अधिभार माफ होगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। भुगतान के लिए एकमुश्त और किस्तों में भुगतान के दो विकल्प उपलब्ध हैं। एसई प्रमिल कुमार मिश्रा ने बताया कि घरेलू, स्थाई, अस्थाई और कृषि उपभोक्ताओं को पंजीकरण के लिए कुल बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत जमा करना होगा। वहीं, गैर-घरेलू, एलटी औद्योगिक और एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा।

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