ग्वालियर में मिलावटी दूध-पनीर बेचने का मामला:डेयरी संचालक पर 1.25 लाख का जुर्माना, जांच में मानक से कम फैट मिला था

Aug 30, 2025 - 20:52
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ग्वालियर में मिलावटी दूध-पनीर बेचने का मामला:डेयरी संचालक पर 1.25 लाख का जुर्माना, जांच में मानक से कम फैट मिला था
ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मानक से कम गुणवत्ता वाले दूध और पनीर बेचने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लोहागढ़ डबरा निवासी रामराज सिंह द्वारा संचालित शंकर मिल्क डेयरी पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 11 अप्रैल 2023 को डेयरी पर छापा मारा था। जांच में 15 लीटर दूध और 5 किलो पनीर बिक्री के लिए रखा मिला। प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों की जांच में दोनों उत्पाद मानक से कम गुणवत्ता के पाए गए। इस पर अपर कलेक्टर ने 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। डेयरी संचालक ने जुर्माने को जिला न्यायालय में चुनौती दी। अदालत ने पाया कि नमूनों की जांच निर्धारित 14 दिन की समय सीमा के बाद हुई। हालांकि यह केवल निर्देशात्मक प्रावधान होने के कारण पूरा मामला खारिज नहीं किया जा सकता। जांच में दूध में सॉलिड नॉट फैट मात्र 7.6 फीसदी पाया गया, जबकि मानक 8.5 फीसदी है। पनीर में फैट 39.8 फीसदी था, जो मानक 50 फीसदी से काफी कम था। इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने जुर्माने की राशि को घटाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया।

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