शाजापुर में बाल श्रम कराने पर होगी जेल:14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम कराने पर होगा एक्शन

Jun 12, 2025 - 22:05
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शाजापुर में बाल श्रम कराने पर होगी जेल:14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम कराने पर होगा एक्शन
शाजापुर में गुरुवार को विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला-सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने किया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट नमिता बौरासी ने कहा कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना कानून के खिलाफ है। उनकी शिक्षा-विकास के अधिकारों का हनन है। श्रम विभाग के प्रभारी अधिकारी एसआर प्रजापति ने बाल श्रम में लिप्त पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अपील की। अधिकारियों ने शहर के होटल, ढाबों और दुकानों का निरीक्षण किया। बाल श्रम कानून के तहत 14-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। नियम तोड़ने वालों को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा या 20 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाल श्रम की सूचना 1098 पर दी जा सकती है।

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