सागर में नेशनल लोक अदालत आज:आपसी सहमति से कराई जाएगी सुलह; बिजली के मामलों में मिलेगी विशेष छूट

May 10, 2025 - 08:53
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सागर में नेशनल लोक अदालत आज:आपसी सहमति से कराई जाएगी सुलह; बिजली के मामलों में मिलेगी विशेष छूट
विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को सागर जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय, प्री-लिटिगेशन और लिटिगेशन समेत विभिन्न प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति से समझौता कराया जाएगा। विशेष रूप से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत लंबित मामलों में राहत दी जाएगी। इस दौरान निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को विशेष छूट का लाभ मिलेगा। इसमें घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू और 10 हार्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही, भुगतान में देरी पर लगने वाले 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज में भी पूरी छूट मिलेगी। लिटिगेशन स्तर के मामलों में सिविल दायित्व राशि पर 20 प्रतिशत की छूट के साथ ब्याज राशि में भी पूरी छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन बाद लागू छह माही चक्रवृद्धि दर पर मिलेगी। लोक अदालत में लोग इन छूटों का लाभ लेते हुए अपने प्रकरणों का निपटारा आपसी समझौते से करा सकते हैं।

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