हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास:बैतूल- शादी में फोटो खींचने के विवाद में हुई थी वारदात

Mar 25, 2026 - 20:45
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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास:बैतूल- शादी में फोटो खींचने के विवाद में हुई थी वारदात
बैतूल में शादी समारोह में फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद ने हत्या का रूप ले लिया था। इस मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी सहित उसके साथी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने आरोपी विक्की यादव (22) निवासी ग्राम लावण्या और देवेंद्र यादव (27) निवासी ग्राम हाथीकुंड, थाना शाहपुर को दोषी ठहराया। उन्हें धारा 302, 34 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 7-7 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 324, 34 भादवि में दोनों को 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 3-3 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से उपनिदेशक अभियोजन राजकुमार उईके और सहायक निदेशक अभियोजन एस.पी. वर्मा ने पैरवी की। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने सहयोग प्रदान किया। मामले में अंतिम तर्क एडीपीओ सोहनलाल चौरे द्वारा तैयार किए गए थे। यह घटना 7 मई 2023 को हुई थी। मोहन यादव अपने भाई चंद्रशेखर उर्फ बीरबल के साथ ग्राम हाथीकुंड में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात करीब 11:40 बजे स्टेज पर फोटो खिंचवाने के दौरान आरोपियों से धक्का-मुक्की हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने चंद्रशेखर पर चाकू से हमला कर दिया। मुख्य आरोपी विक्की यादव ने चंद्रशेखर के सीने और पसलियों पर कई वार किए। उसका साथी देवेंद्र उसे पकड़कर हमला करने में मदद कर रहा था। बीच-बचाव करने पहुंचे मोहन यादव पर भी हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल चंद्रशेखर को उपचार के लिए पाढ़र अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू और कपड़े जब्त किए गए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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