अनूपपुर में रात 10 के बाद साउंड सिस्टम पर रोक:10 फरवरी से 7 मार्च तक आदेश लागू, उल्लंघन पर होगी एफआईआर

Feb 11, 2026 - 19:42
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अनूपपुर में रात 10 के बाद साउंड सिस्टम पर रोक:10 फरवरी से 7 मार्च तक आदेश लागू, उल्लंघन पर होगी एफआईआर
अनूपपुर जिले में बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस सख्त हो गई है। बुधवार शाम कोतवाली थाने में तहसीलदार ईश्वर प्रधान और टीआई अरविंद जैन ने मैरिज गार्डन और साउंड सर्विस संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। 10 फरवरी से 7 मार्च तक विशेष प्रतिबंध बैठक में बताया गया कि कलेक्टर हर्षल पंचोली ने 29 जनवरी को मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 10 फरवरी से 7 मार्च तक लागू रहेगा। इस दौरान ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी कार्यक्रम के लिए एसडीएम की अनुमति जरूरी होगी। अनुमति मिलने पर भी केवल दो छोटे साउंड बॉक्स ही लगाए जा सकेंगे और उनकी आवाज तय सीमा से कम रखनी होगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी हालत में साउंड सिस्टम नहीं बजाया जा सकेगा। नियम तोड़ने पर साउंड सिस्टम जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैरिज गार्डन संचालक रहे मौजूद बैठक में शहर के कई मैरिज गार्डन और होटल संचालक मौजूद रहे। इनमें आशीर्वाद मैरिज गार्डन से विमल पाण्डे, राधा पैलेस से राकेश अग्रवाल, कान्हा इंटरनेशनल से तुषार खेमका, बरसाना पैलेस से अजय सोनी, संस्कार मैरिज गार्डन से निष्ठा राठौर और होटल गोविन्दम से मनीष गुप्ता शामिल थे। इसके अलावा पाल डीजे, बजरंग डीजे, निलय और यूके डीजे के संचालक भी उपस्थित रहे। 56 परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा जिले में 56 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। शादी-विवाह के सीजन में तेज आवाज में बजने वाले डीजे से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। लोगों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। प्रशासन ने सभी संचालकों से सहयोग की अपील की है, ताकि परीक्षार्थियों को शांत वातावरण मिल सके।

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