स्टूडेंट से गैंगरेप करने वाले दो को आजीवन कारावास:बैतूल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का फैसला; मंदिर से लौटते समय जंगल में किया था रेप
बैतूल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह घटना दो साल पहले आठनेर थाना क्षेत्र में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने बताया कि पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 13 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले कृष्णा पिता बल्लू मुंडे, भैंसदेही और राहुल पिता रामू अलोकार को दोषी ठहराया। उन्हें पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और एट्रोसिटी की विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया गया है। मंदिर से लौटते समय किया रेप यह घटना 3 अक्टूबर, 2023 की है। पीड़िता ने 4 अक्टूबर को आठनेर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता अपनी एक सहेली के साथ किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करती थी। घटना वाले दिन, पीड़िता अपनी सहेली, आरोपी राहुल, कृष्णा और एक अन्य लड़के के साथ सुबह जामसावरी मंदिर दर्शन के लिए मोटरसाइकिल से निकली थी। मंदिर से दर्शन के बाद सभी भैंसदेही लौट रहे थे। पीड़िता राहुल और कृष्णा की मोटरसाइकिल पर बैठी थी, जबकि उसकी सहेली दूसरे लड़के के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर थी। रास्ते में, आरोपी कृष्णा ने अपनी मोटरसाइकिल को आठनेर डैम की ओर जंगल वाले रास्ते पर मोड़ दिया और रोक दिया। वहां दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद, वे पीड़िता को भैंसदेही के शीतला माता चौक पर छोड़कर चले गए। पीड़िता किसी तरह पैदल चलकर अपने कमरे पर पहुंची और अपनी सहेली तथा माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद वे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए। प्रकरण की जांच के दौरान डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक पाई गई, जो आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत बनी। यह मामला चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में सूचीबद्ध था।
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