आगर में अतिक्रमण पर 5000 जुर्माना लगेगा:नगर पालिका ने हाथठेला संचालकों को दिए सख्त निर्देश

Jan 7, 2026 - 19:09
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आगर में अतिक्रमण पर 5000 जुर्माना लगेगा:नगर पालिका ने हाथठेला संचालकों को दिए सख्त निर्देश
आगर शहर में बढ़ते यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका परिषद ने हाथठेला और गाड़ी संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शहर में अव्यवस्थित रूप से लगने वाली दुकानों और ठेलों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती थी, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिका ने बुधवार को शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर व्यवस्थित चुना लाइनिंग कराई है। सभी हाथठेला और गाड़ी संचालकों को अपनी दुकानें केवल इन निर्धारित चुना लाइनों के भीतर ही लगाने के निर्देश दिए गए हैं। चुना लाइन से बाहर किसी भी दुकान या ठेले को लगाने की अनुमति नहीं होगी। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था यातायात को सुचारु बनाने और नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर ₹5000 का चालान किया जाएगा और उनकी दुकान की सामग्री भी जब्त की जाएगी। नगर पालिका अधिकारियों ने सभी संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। आगर शहर में बड़ी संख्या में हाथठेला व्यवसायी हैं, जो विभिन्न स्थानों पर व्यापार करते हैं। कई बार ठेलों और दुकानों के कारण सड़कें संकरी हो जाती हैं, जिससे पैदल यात्रियों को भी निकलने में कठिनाई होती है। नगर पालिका की इस पहल से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।

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