अमरकंटक टैक्सी चालकों का विवाद खत्म, वन-वे व्यवस्था लागू:मनमानी वसूली पर लगेगी रोक; नियम तोड़ने पर 2100 जुर्माना और 7 दिन वाहन जब्त

Dec 13, 2025 - 10:02
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अमरकंटक टैक्सी चालकों का विवाद खत्म, वन-वे व्यवस्था लागू:मनमानी वसूली पर लगेगी रोक; नियम तोड़ने पर 2100 जुर्माना और 7 दिन वाहन जब्त
अमरकंटक में टैक्सी चालकों के बीच एक हफ्ते से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। नगर पंचायत सभागार में एसडीएम पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में अमरकंटक और छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा क्षेत्र के टैक्सी चालकों के बीच तनाव सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। पिछले कुछ दिनों से अमरकंटक और पेंड्रा रोड के टैक्सी चालकों के बीच विवाद के कारण दोनों क्षेत्रों में आवाजाही लगभग ठप हो गया था। इससे पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले पर्यटक, तीर्थयात्री और अमरकंटक से पेंड्रा जाने वाले स्थानीय लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इस स्थिति से पर्यटन नगरी अमरकंटक की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा था। मामला मीडिया में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तत्काल संयुक्त बैठक बुलाकर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी समस्याएं खुलकर रखीं। अमरकंटक के चालकों ने स्टेशन पर सवारियों की खींचातानी, दरों में असमानता और स्थानीय चालकों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने को विवाद का मुख्य कारण बताया। पेंड्रा-अमरकंटक मार्ग पर वन-वे व्यवस्था लागू लंबी चर्चा के बाद प्रशासन ने दोनों क्षेत्रों के लिए 'वन-वे' प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया, जिस पर सर्वसम्मति बनी। इस प्रणाली के तहत, पेंड्रा क्षेत्र के वाहन सवारियां लाकर अमरकंटक छोड़ सकेंगे, लेकिन वापसी में सवारी नहीं उठाएंगे। इसी प्रकार, अमरकंटक के वाहन यात्रियों को पेंड्रा रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकेंगे, लेकिन स्टेशन से अमरकंटक के लिए सवारी नहीं ले जाएँगे। हालांकि, पूर्व-निर्धारित बुकिंग, पारिवारिक यात्रा और निजी पर्यटक बुकिंग पहले की तरह जारी रहेंगी। सहमति बनने के बाद दोनों क्षेत्रों में आवाजाही सामान्य हो गया। बैठक में अमरकंटक के पर्यटन स्थलों, परिक्रमा तट परिवर्तन और स्थानीय भ्रमण के लिए एक समान पर्यटन दर सूची भी स्वीकृत की गई। अमरकंटक टैक्सी यूनियन अध्यक्ष आदित्य जायसवाल की ओर से प्रस्तुत इस सूची को एसडीएम वसीम अहमद भट्ट ने अनुमोदित किया। नियम तोड़ने पर 2100 जुर्माना, 7 दिन तक होगा वाहन जब्त एसडीएम भट्ट ने निर्देश दिए कि अब सभी वाहन इन्हीं अधिकृत दरों पर यात्रियों को सेवा देंगे। प्रत्येक टैक्सी को अपनी गाड़ी के आगे यह दर सूची चस्पा करनी होगी। यदि कोई चालक निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलता पाया गया, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण यह भी कि यह दर सूची केवल वाहनों तक सीमित नहीं रहेगी। अमरकंटक के सभी होटल, आश्रम, धर्मशालाएं और आवासीय संस्थान भी इसे अपने परिसर में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे, जिससे पर्यटक बिना किसी भ्रम के उचित दरों की जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोनों यूनियनों के बीच सहमति से बनी शर्तों का पालन अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर 2100 रुपए का अर्थदंड और अधिकतम सात दिनों की वाहन जब्ती की कार्रवाई लागू होगी।

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