दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे:हरदा में 20 अक्टूबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की अनुमति

Oct 16, 2025 - 10:54
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दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे:हरदा में 20 अक्टूबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की अनुमति
हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने दीपावली पर्व पर पटाखे चलाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत 20 अक्टूबर को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, दो घंटे के लिए हरदा शहर के इलाकों में केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध हरदा जिले की शहरी सीमा में लागू रहेगा। 10 बजे के बाद पटाखे नहीं जला सकेंगे कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2)(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित समय रात 10 बजे के बाद किसी भी समय पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 125 डेसिबल से ज्यादा शोर पर प्रतिबंध यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों के अनुरूप है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, 125 डीबी से अधिक शोर उत्पन्न करने वाले और लड़ी वाले पटाखों पर पहले से ही प्रतिबंध है। संवेदनशील क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंध रहेगा आदेश में संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट और शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों को फोड़ना प्रतिबंधित किया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन ,भारतीय दण्ड संहिता की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

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