कांग्रेस की कार्रवाई पर कोर्ट की रोक:बैतूल में चौक से गुमटी हटाने पर लगा विराम; कोर्ट ने कहा- अगला आदेश आने तक रुकें

Jun 19, 2026 - 21:49
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कांग्रेस की कार्रवाई पर कोर्ट की रोक:बैतूल में चौक से गुमटी हटाने पर लगा विराम; कोर्ट ने कहा- अगला आदेश आने तक रुकें
बैतूल के कोठी बाजार स्थित फव्वारा चौक पर गुमटी हटाने की कार्रवाई पर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बैतूल ने अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने अगले आदेश तक संबंधित गुमटी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इससे मामले में नया मोड़ आ गया है। यह मामला फव्वारा चौक, कोठी बाजार स्थित नजूल शीट क्रमांक-12, प्लॉट क्रमांक-8 पर बनी गुमटी क्रमांक-1 से जुड़ा है। इस संबंध में दुकानदार विजय चौरसिया ने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के खिलाफ सिविल प्रकरण क्रमांक 85/2026 न्यायालय में दायर किया था। न्यायालय ने 19 जून को सुनवाई के बाद आवेदक के प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया कि संबंधित गुमटी के संबंध में आगामी आदेश तक कोई कार्रवाई न की जाए। बिना न्यायालय की अनुमति नहीं होगी कार्रवाई अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि इस संबंध में कोई वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी है तो उसके लिए न्यायालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यानी फिलहाल गुमटी हटाने या उसमें हस्तक्षेप करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। कांग्रेस ने भूमि पर जताया था दावा हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी ने दावा किया था कि फव्वारा चौक क्षेत्र में उनकी भूमि पर कुछ दुकानदारों का कई वर्षों से कब्जा है। कांग्रेस ने इसे अपनी संपत्ति बताते हुए कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की थी और संबंधित दुकानदारों को जगह खाली करने के निर्देश दिए थे। इसी कार्रवाई के विरोध में प्रभावित पक्ष ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब अगली सुनवाई पर टिकी नजर न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल गुमटी हटाने की कार्रवाई रुक गई है। अब मामले की अगली सुनवाई और अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

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