खरगोन में पराली जलाने पर 6 किसानों पर जुर्माना:बोरुठ के खेतों में मिले अवशेष, कलेक्टर ने दी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की चेतावनी
खरगोन के भीकनगांव क्षेत्र में पराली जलाने के आरोप में छह किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भव्या मित्तल ने इन किसानों पर 2,500 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर मित्तल ने रविवार को बोरुठ के मोहनपुरा में खेत-तालाब योजना और एचपीवी वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें खेतों में पराली जलाने की घटनाएं मिलीं, जिस पर उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रिपोर्ट के आधार पर श्रवण पिता छगन, सोमा पिता छगन, रितेश पिता कमलचंद, चेतराम पिता मुकुंद, सुशीला पति दुलीचंद, सुमनबाई बेवा गणपत और अजय पिता गणपत पर यह कार्रवाई की गई है। पांच दिन पहले भी खरगोन के दामखेड़ा क्षेत्र में दो किसानों पर इसी तरह की जुर्माना कार्रवाई की गई थी। आदेश के अनुसार, खेतों में फसल अवशेष या पराली जलाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और पशु-पक्षियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान हैं। दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों पर 2,500 रुपए, दो से पांच एकड़ तक 5,000 रुपए और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि खेतों में पराली जलाना प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर कानूनी और प्रतिबंधात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।
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