महुआ शराब तस्कर को एक साल की कैद की सजा

Mar 19, 2026 - 09:02
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महुआ शराब तस्कर को एक साल की कैद की सजा
चिरमिरी| महुआ शराब बेचने वाले को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चिरमिरी के न्यायालय ने एक साल का साधारण कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। 20 दिसंबर को चिरमिरी थाना पुलिस पेट्रोलिंग पर निकली थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति महुआ शराब लेकर बेचने जा रहा है। टीम ने बगनच्चा स्थित परशुराम चौक मेन रोड पर घेराबंदी की। संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 12 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। आरोपी ने अपना नाम बगनच्चा हल्दीबाड़ी निवासी 28 वर्षीय सुरेश बताया। शराब के संबंधि​त वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शराब जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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