रायगढ़ में पति ने पत्नी को मार-डाला:खाने की बात पर हुए विवाद के बाद कुल्हाड़ी से किया हमला;कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई

Mar 19, 2026 - 09:02
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रायगढ़ में पति ने पत्नी को मार-डाला:खाने की बात पर हुए विवाद के बाद कुल्हाड़ी से किया हमला;कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाने-पीने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 16 अप्रैल 2022 की है। अलफोन खलखो ने लैलूंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके ससुर अलवन तिग्गा (43), निवासी लमडांड नावामुड़ापारा, ने 15 अप्रैल 2022 की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच उसकी सास ग्रेस तिग्गा के साथ खाने-पीने की बात पर विवाद किया। विवाद बढ़ने पर अलवन तिग्गा ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी के गले और छाती पर 3-4 वार कर दिए, जिससे ग्रेस तिग्गा गंभीर रूप से घायल हो गईं और खून से लथपथ हालत में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गले और छाती पर गहरे घाव के निशान घटना की जानकारी ग्रेस तिग्गा के भाई मनोज एक्का ने मोबाइल पर अलफोन खलखो को दी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचा, जहां उसने अपनी सास को घर के अंदर मृत अवस्था में पाया। उनके गले और छाती पर गहरे घाव के निशान थे। धारा 302 के तहत पेश किया चालान पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत का फैसला अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी अलवन तिग्गा को उसकी पत्नी ग्रेस तिग्गा की हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस पूरे मामले की मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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