भिंड कलेक्टर को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार:दंदरौआ मंदिर जमीन मामले में 'झूठा शपथ पत्र' देने पर भड़के जज, माफी ठुकराई
ग्वालियर हाईकोर्ट ने दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन विवाद में भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कड़ी फटकार लगाई है। कलेक्टर पर कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देने और संभागायुक्त (कमिश्नर) से जुड़े तथ्यों को छुपाने का आरोप है। सुनवाई के दौरान जब कलेक्टर मीणा ने बिना शर्त माफी मांगी, तो कोर्ट ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह एक गंभीर मामला है। दंदरौआ मंदिर के सामने स्थित जमीन ट्रस्ट को आवंटित है। राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन के दस्तावेजों से शासन का नाम हटा दिया गया था। इस गलती के सामने आने के बाद तत्कालीन तहसीलदार राजनारायण खरे को निलंबित किया जा चुका है। कलेक्टर ने यहां दी गलत जानकारी
मामले की जांच एसडीएम मेहगांव नवनीत शर्मा को सौंपी गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट देने में लगभग 9 महीने लगा दिए, जिस पर कोर्ट पहले ही नाराजगी जता चुका है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने 10 नवंबर की सुनवाई में शपथ पत्र देकर कहा कि 11 अप्रैल 2025 को ही प्रस्ताव संभागायुक्त कार्यालय भेज दिया गया था और मामला वहां लंबित है। कलेक्टर ने छुपाए थे संभागायुक्त के पत्र
लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि संभागायुक्त ने मई और जुलाई में कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा था कि प्रस्ताव अधूरी जानकारी के साथ भेजा गया है। कलेक्टर ने इन पत्रों का उल्लेख कोर्ट में नहीं किया। इसी तथ्य को छुपाने पर कोर्ट ने कलेक्टर पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने माफी ठुकराई, कहा- ये गंभीर है
सुनवाई के दौरान जब कलेक्टर मीणा ने बिना शर्त माफी मांगी तो कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जज ने स्पष्ट कहा- “आपने संभागायुक्त पर आरोप लगाए हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया है, यही गंभीर है।” एसडीएम ने भी मांगी माफी
कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने लिखित रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि तथ्य अदालत में गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए। इस मामले में जांच अधिकारी एसडीएम नवनीत शर्मा ने भी अदालत में बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट ने उनकी माफी को रिकॉर्ड पर ले लिया, लेकिन कलेक्टर के मामले में कहा कि “यह गलती माफी से नहीं, तथ्यात्मक जवाब से ठीक होगी।”
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