भांजे की हत्या की दोषी मौसी को आजीवन कारावास:पानीपत कोर्ट ने सुनाई सजा, चार साल तक चली सुनवाई, यूपी की रहने वाली

Oct 30, 2025 - 21:53
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भांजे की हत्या की दोषी मौसी को आजीवन कारावास:पानीपत कोर्ट ने सुनाई सजा, चार साल तक चली सुनवाई, यूपी की रहने वाली
पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मेहता की कोर्ट ने रिश्तों को कलंकित करने वाले एक मामले में फैसला सुनाते हुए भांजे की हत्या की दोषी पाए जाने पर मौसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चांदनीबाग थाना प्रभारी ने बताया कि 2021 में मृतक गोलू अपनी मौसी देवकी निवासी हरदोई, उत्तर प्रदेश के साथ पानीपत में रह रहा था। 30 अक्तूबर 2021 को गोलू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना की सूचना परिजनों को दी गई तो उन्होंने मामले पर संदेह जताया। सूचना मिलते ही चांदनी बाग थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कई साक्ष्य मिले जिनसे स्पष्ट हुआ कि गोलू की हत्या उसकी मौसी देवकी ने की थी। पुलिस ने आरोपी देवकी के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज किया और कोर्ट में पेश किया था। चार साल तक चली सुनवाई चांदनी बाग थाना पुलिस ने बताया कि लगभग चार साल चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सभी तथ्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपी देवकी को दोषी करार दिया। काेर्ट ने कहा कि मौसी का रिश्ता ममता और स्नेह का प्रतीक होता है, लेकिन आरोपी ने इस रिश्ते को अपमानित किया है। कोर्ट ने देवकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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