पेड़ काटने पर न जुर्माना लगा, न हुई FIR:निगम ने कोर्ट में लगाया वाद; महापौर ने कही थी एक लाख जुर्माना लगाने की बात

Apr 26, 2025 - 09:29
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पेड़ काटने पर न जुर्माना लगा, न हुई FIR:निगम ने कोर्ट में लगाया वाद; महापौर ने कही थी एक लाख जुर्माना लगाने की बात
रतलाम के मित्र निवास रोड स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा 15 दिन पूर्व 44 डिग्री तापमान के बीच हरा-भरा घना बरगद का पेड़ कटवा दिया था। पेड़ काटने की सूचना पर महापौर प्रहलाद पटेल ने पहुंच कर स्कूल प्रबंधन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने को कहा। साथ एफआईआर दर्ज करने को कहा। 15 दिन बाद भी ना तो स्कूल प्रबंधन पर जुर्माना लगा और नहीं एफआईआर हो पाई। अब नगर निगम ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया है। बता दे कि 10 अप्रैल को स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के गेट नंबर 1 के पास स्थित प्राचीन बरगद का पेड़ बिना अनुमति के काटा जा रहा था। पेड़ काटने की सूचना पर महापौर प्रहलाद पटेल, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी मौके पर पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भरी गर्मी में सड़क के बीच बैठ विरोध जताया। स्कूल के गेट के बाहर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे महापौर पटेल निगम अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के साथ ही एक लाख का जुर्माना लगाने को कहा था। निगम अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा भी बनाया। इलेक्ट्रीक कटर मशीन, रस्सा व पेड़ की लकड़ी को जब्त किया। लेकिन 15 दिन बित जाने के बाद भी महापौर के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। प्रिंसिपल समेत तीन लोगों के खिलाफ वाद लगाया नगर पालिक निगम द्वारा बरगद के प्राचीन पेड़ काटने पर स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर निधि, स्कूल संचालक जय प्रकाश (जेपी), पेड़ काटने वाले अफजल कप्तान पिता अकरम खान निवासी हाथी खाना के विरूद्ध धारा 18 मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। थाने पर दिया पत्र नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक महापौर के निर्देश के बाद प्रिंसिपल सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल रतलाम के खिलाफ प्राचीन बरगद के पेड़ बिना अनुमति के काटे जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी स्टेशन रोड़ को पत्र लिखा था। लेकिन आज तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण नगर निगम द्वारा स्कूल प्रशासन के खिलाफ न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जिला रतलाम को वाद प्रस्तुत किया।

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