देवास में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पांच आरोपियों को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। इन आरोपियों में राजेंद्र मालवीय (41) निवासी सोनकच्छ, सोनू उर्फ राहुल माली (28) निवासी देवास, रमेश मालवीय (56) निवासी क्षिप्रा देवास, यशवंत राजपूत उर्फ सोनू निवासी लोंदिया थाना सोनकच्छ और गौतम उर्फ हर्षराज योगी (21) निवासी देवास शामिल हैं। छह-छह महीने के लिए किया जिलाबदर
कलेक्टर ने इन सभी को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण छह-छह महीने के लिए जिलाबदर किया है। आदेश के अनुसार, सभी आरोपियों को आदेश मिलने के 24 घंटे के अंदर देवास जिले और आसपास के सीमावर्ती जिलों इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा और खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हुई कार्रवाई
इन आरोपियों को जिला दंडाधिकारी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है।