क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वालों की जमानत खारिज:कार में सट्टे का हिसाब करते चार आरोपी पकड़ाए थे; 22 पर पुलिस ने की थी कार्रवाई

Feb 5, 2026 - 08:21
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क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वालों की जमानत खारिज:कार में सट्टे का हिसाब करते चार आरोपी पकड़ाए थे; 22 पर पुलिस ने की थी कार्रवाई
शहर के कैंट इलाके में ऑनलाइन सट्टे के बड़े गिरोह के चार सदस्यों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस ने 22 सटोरियों पर कार्रवाई करते हुए आठ सटोरियों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से मोबाइल, कार सहित 15 लाख रुपए का माल जप्त किया गया था। बता दें कि कैंट पुलिस को शहर के दशहरा मैदान क्षेत्र में एक कार क्रमांक MP09 AQ 5797 में चार व्यक्तियों के ऑनलाईन क्रिकेट मैचों के सट्टे का हिसाब-किताब किए जाने की मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस की एक विशेष टीम दशहरा मैदान पहुंची थी। टीम ने दशहरा मैदान पहुंचकर देखा, तो वहां मुखबिर के बताये हुलिये की कार में चार युवक मोबाईल चलाते हुए मिले। उन्हें पुलिस टीम द्वारा भागने का मौका न देते हुए पकड़ा गया। पूछताछ पर उन्होंने अपने नाम दिव्यांशु उर्फ नैना पुत्र विष्णुप्रसाद शर्मा उम्र 25 साल निवासी ग्राम झागर हाल विकास नगर, दीपांशु पुत्र दिनेश सिंह जाट उम्र 21 साल निवासी ग्राम रिछैरा हाल विकास नगर, शुभम पुत्र नीरज साहू उम्र 24 साल निवासी जाट मौहल्ला और राम पुत्र गोपाल गुर्जर उम्र 28 साल निवासी ग्राम लालोनी हाल बलवंत नगर बताए। पुलिस द्वारा उनके मोबाइल लेकर चेक करने पर उनमें ऑनलाइन सट्टे की आईडी चलती हुई मिली। इनमें ऑनलाईन सट्टे का हिसाब-किताब हो रहा था। पुलिस ने आरोपियों के दो मोबाईल फोन, कार और नगदी 1700 रूपये को जप्‍त किया गया। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी दिव्यांशु शर्मा ने बताया कि उनका क्रिकेट मैचों पर ऑनलाईन सट्टा खिलाने का संगठित गिरोह है। इस गिरोह का वह भी एक सदस्य है। दीपांशु जाट, शुभम साहू और राम गुर्जर के द्वारा भी अपने साथ सट्टे का काम किया जाता है। साथ ही बताया कि उनके गिरोह में नवनीत किरार, अरविन्द धाकड़, आशीष सेन, रोहित गुप्ता आदि करीब 20-22 से भी अधिक सदस्य सुपर एडमिन, सब एडमिन, मास्‍टर, एजेंट और क्‍लाइंट के रूप में सट्टा आइडी संचालित की जाती है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कैंट थाने में गैंग में शामिल 22 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू की गई। इसके लिए अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दबिशें दी गईं। इसी क्रम में गिरोह के चार और सदस्य नवनीत पुत्र बृजमोहन किरार निवासी ग्राम ऐंदवाड़ा थाना धरनावदा, अरविन्द पुत्र रमेश धाकड़ निवासी कुशमौदा, आशीष पुत्र नरेन्द्र कुमार सेन निवासी चौधरी मौहल्ला और रोहित उर्फ मोन्टी पुत्र सुनील गुप्ता निवासी शहनाई गार्डन के पास बीजी रोड़ गुना को भी गिरफ्तार कर लिया था। उनके कब्जे से 6 और मोबाइल जप्त किए गए। मामले में पुलिस द्वारा कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से कुल 8 मोबाईल कीमती करीब 5 लाख रूपये, एक कार कीमती करीब 10 लाख रूपये और 1700 रूपये नगदी सहित कुल करीब 15 लाख रूपये का माल जप्त किया। बाकी फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। चार आरोपियों की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सट्टे का हिसाब करते समय मौके से पकड़ा गया है। मामले ने अभी विवेचना जारी है। इसलिए जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

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