छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी पर विलंब…सीएस को नोटिस:UPSC ने नियुक्ति में देरी का कारण पूछा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मांगा जवाब

Mar 15, 2026 - 18:37
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छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी पर विलंब…सीएस को नोटिस:UPSC ने नियुक्ति में देरी का कारण पूछा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ पुलिस फोर्स (DGP) की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने प्रदेश के मुख्य सचिव विकासशील को कड़ा पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है कि अब तक राज्य में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए जवाब तलब किया है। पढ़ें UPSC के पत्र में क्या लिखा है अवर सचिव दीपक शॉ की ओर से जारी इस पत्र में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना (Notification) की प्रति आयोग को नहीं भेजी है। UPSC ने 13 मई 2025 को ही योग्य अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेज दिया था। नियमानुसार, सरकार को इस पैनल में से किसी एक अधिकारी को 'तत्काल' पूर्णकालिक नियुक्त करना था। आयोग ने पूछा है कि 3 जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ? यदि विलंब हुआ है, तो उसका ठोस कारण बताया जाए। अब पढ़ें क्यों फंसा है मामला दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने यूपीएससी के पैनल के आधार पर अरुण देव गौतम को डीजीपी तो नियुक्त किया, लेकिन उन्हें 'पूर्णकालिक' प्रभार देने के बजाय 'प्रभारी' (In-charge) डीजीपी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार' मामले में स्पष्ट कहा था कि किसी भी राज्य में प्रभारी डीजीपी की परंपरा नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख हाल ही में 5 फरवरी 2026 को 'टी धंगोपल राव बनाम यूपीएससी' मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार कड़े निर्देश दिए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि नियुक्ति में देरी होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट के शब्दों में, "देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही सहित आवश्यक परिणाम सामने आएंगे।" सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई से पहले छत्तीसगढ़ सरकार को या तो अरुण देव गौतम की नियुक्ति को पूर्णकालिक करना होगा या फिर आयोग को ऐसा ठोस कारण बताना होगा जो अदालत को संतुष्ट कर सके। ऐसा न होने पर मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की गाज गिर सकती है।

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