पेंशन संरक्षण नियमों के पूरी तरह अनुपालन की मांग:नरसिंहपुर में पेंशनरों ने दिया धरना, बोले-सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनयापन का यह मेन सोर्स

Feb 11, 2026 - 19:42
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पेंशन संरक्षण नियमों के पूरी तरह अनुपालन की मांग:नरसिंहपुर में पेंशनरों ने दिया धरना, बोले-सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनयापन का यह मेन सोर्स
नरसिंहपुर में मध्यप्रदेश विद्युतमंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बुधवार को एमपीईबी कार्यालय में अधीक्षण यंत्री नीलाभ श्रीवास्तव को दिया गया। ज्ञापन में राज्य के विद्युत पेंशनरों के लिए तय पेंशन संरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। पांच संगठनों ने बनाया संयुक्त मोर्चा ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के विद्युत पेंशनरों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच प्रमुख संगठनों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया है। मोर्चा ने राज्य शासन और विद्युत कंपनियों से अपील की है कि पेंशन संरक्षण और भुगतान से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नियमों के अनुसार नहीं मिल रहा फायदा पेंशनरों का कहना है कि वर्तमान में तय नियमों के अनुसार पेंशन संरक्षण नहीं हो रहा है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समय पर पेंशन मिलने की गारंटी नहीं है। महंगाई राहत कम दर से दी जा रही है और उसके भुगतान में भी देरी हो रही है। पेंशनरों ने कहा कि अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनयापन का मुख्य साधन पेंशन ही है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता गंभीर समस्या बन जाती है। कानून में पेंशन के प्रावधान का दिया हवाला ज्ञापन में बताया गया कि 2008 से पहले नियुक्त विद्युत कर्मचारियों का नियमन विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 70 (सी) के तहत किया गया था। इस अधिनियम में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने का स्पष्ट प्रावधान है। पेंशन भुगतान से संबंधित नियमावली को संशोधित कर शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। प्रथम स्थानांतरण योजना 2003 को 30 सितंबर 2003 और उसके संशोधन को 13 जून 2006 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। ट्रस्ट फंड में पर्याप्त राशि की मांग पेंशनरों ने मांग की है कि पेंशन और अन्य देयकों के लिए न्यास कोष (ट्रस्ट फंड) में हर साल पर्याप्त राशि जमा की जाए। उनका कहना है कि भविष्य में किसी तरह की कमी या घाटे से बचने के लिए नियमित फंडिंग जरूरी है।

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