टैक्स वसूली पर सख्ती...:मैरिज गार्डन और मॉल की संपत्ति का रि-असेसमेंट, गलती पर 6 गुना पेनाल्टी

Jan 1, 2026 - 09:44
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टैक्स वसूली पर सख्ती...:मैरिज गार्डन और मॉल की संपत्ति का रि-असेसमेंट, गलती पर 6 गुना पेनाल्टी
राजधानी के मॉल, मैरिज गार्डन और होटल्स की संपत्तिकर चोरी पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने सभी मॉल और मैरिज गार्डन संचालकों को अपनी संपत्ति का दोबारा रि-असेसमेंट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संबंधित मालिकों को फार्म देकर प्रॉपर्टी का कुल भूमि क्षेत्रफल और निर्माण क्षेत्र का सही-सही विवरण देने को कहा गया है। निगम ने साफ चेतावनी दी है कि रि-असेसमेंट में गलत जानकारी पाए जाने पर वास्तविक टैक्स की 6 गुना पेनाल्टी वसूली जाएगी। निगम के मुताबिक राजधानी में कई मैरिज गार्डन एक दिन के आयोजन में लाखों रुपए किराया वसूलते हैं, लेकिन लैंड और कंस्ट्रक्शन एरिया कम बताकर वर्षों से संपत्तिकर कम जमा कर रहे थे। जबकि आम नागरिक समय पर और सही तरीके से संपत्तिकर अदा कर रहे हैं। ऐसे में व्यावसायिक उपयोग से मुनाफा कमाने वालों को भी पूरा टैक्स देना होगा। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम के राजस्व विभाग ने सभी मैरिज गार्डन, मॉल और होटल्स को रि-असेसमेंट फार्म वितरित किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर निगम की टीम मौके पर जाकर नाप-जोख कर रि-असेसमेंट करेगी। अभियान के शुरुआती पखवाड़े में ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। गौरतलब है कि रायपुर में 200 से अधिक मैरिज गार्डन और लॉन संचालित हैं। हालांकि मार्च तक टैक्स नहीं पटाने पर करीब 3 फीसदी अधिभार जुड़ेगा। रि-असेसमेंट से 10 लाख बढ़ा टैक्स : अब तक दो मैरिज गार्डन संचालकों ने रि-असेसमेंट कराया है। मधुबन गार्डन का असेसमेंट पहले की तरह सही पाया गया और टैक्स जमा कर दिया गया। वहीं गौरव गार्डन के रि-असेसमेंट में उसका सालाना संपत्तिकर करीब 10 लाख रुपए बढ़ गया। पहले जहां वह लगभग 8 लाख रुपए टैक्स देता था, अब उसका टैक्स बढ़कर करीब 18 लाख रुपए हो गया है, जिसे संचालक ने जमा भी कर दिया है। ये है नियम... खुद सुधार किया तो सिर्फ अंतर राशि, नहीं तो जुर्माना राजस्व विभाग ने बताया कि सभी संस्थानों को मार्च तक रि-असेसमेंट कराकर टैक्स जमा करना होगा। यदि संचालक स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर संशोधित असेसमेंट जमा करते हैं, तो उन्हें केवल पिछली वर्षों की अंतर राशि ही देनी होगी। लेकिन यदि निगम की जांच में गड़बड़ी सामने आती है, तो वास्तविक टैक्स के साथ अंतर राशि और छह गुना पेनाल्टी वसूली जाएगी। ऐसे समझें पेनाल्टी का हिसाब मान लीजिए किसी संपत्ति का वास्तविक टैक्स 1,000 रुपए है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट में 500 रुपए ही जमा किए जा रहे थे। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 1,000 रुपए का छह गुना यानी 6,000 रुपए पेनाल्टी लगेगी। इसके अलावा जब से आपके घर या दुकान का निर्माण हुआ, तब से लेकर अब तक का अंतर राशि भी वसूली जाएगी। इन्हें दिए रि-असेसमेंट फार्म रायपुर नगर निगम की राजस्व उपायुक्त जागृति साहू ने बताया कि संस्थानों ने अपना संपत्ति का सेल्फ असेसमेंट काफी वक्त पहले दिया था। ओमाया गार्डन, शगुन फार्म, अंबुजा मॉल, मैग्नेटो मॉल, कलर्स मॉल, 36 मॉल, जोरा मॉल, सिटी सेंटर समेत वीआईपी रोड के कई बड़े होटल और मैरिज गार्डन को रि-असेसमेंट फार्म दिए गए हैं। आम-खास सभी के लिए एक नियम टैक्स के मामले में आम और खास जैसा कोई भेद नहीं किया जाएगा। सही टैक्स जमा हो इसी के लिए बड़े गार्डन, मॉल और होटल्स को हमने रि-असेसमेंट फार्म दिया है। सभी से अपील की गई है कि वे अपनी संपत्ति का खुद ही सही जानकारी दें, ताकि राजस्व का उपयोग राजधानी के विकास कार्यों में किया जा सके। फिलहाल बड़े बकाएदारों पर सीलबंदी कर वसूली की कार्रवाई भी जारी है। -मीनल चौबे, महापौर

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