छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप घोटाले के आरोपी शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी ने ED पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए राहत देने की मांग की थी। वहीं, ED ने बताया कि ब्लैकमनी छिपाने में आरोपी की अहम भूमिका रही है। याचिकाकर्ता गोविंद केडिया ने सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से जमानत याचिका लगाई थी। बीते 24 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान केडिया की तरफ से कहा गया कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। साथ ही यह दलील दी जा रही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ED ने केवल आरोपियों के बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया है और उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ED ने जमानत का किया विरोध, कहा- प्रमोटर रहा है आरोपी ED ने जमानत का विरोध किया। साथ ही कहा कि केडिया ने घोटाले में उसने अहम भूमिका निभाई है। ED की तरफ से बताया गया कि गोविंद केडिया महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटरों में से एक है। केस के मुख्य आरोपी विकास छापरिया से उसका सीधा संबंध है। उसने सट्टा ऐप के जरिए काले धन को वैध बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि 7 दिसंबर 2024 को ED ने केडिया को रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। इससे पहले कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर मंगलवार (5 अगस्त) को आदेश जारी किया गया है। ............................ इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें... महादेव सट्टा ऐप..केडिया की 160 करोड़ की संपत्ति सीज:कमाई को शेयर बाजार में किया निवेश; ED ने जब्त किए थे 13 करोड़ के जेवर महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर विकास छापरिया के करीबी ब्रोकर गोविंद केडिया से ED लगातार पूछताछ कर रही है। गोविंद स्टॉक पोर्टफोलियो फर्म का मालिक है। केडिया पर सट्टे की रकम को शेयर बाजार में लगाने का आरोप है। ED ने गोविंद केडिया के नाम से डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है। पढ़ें पूरी खबर...